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कोषालयों में ई देयक व ई-लेखे की होगी व्यवस्था,वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश

कलेक्टर ने प्रशिक्षण देने दिए निर्देश

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Track city. वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार सभी कोषालयों में देयकों का ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण तथा कोषालयों द्वारा महालेखाकार को आनलाईन मासिक लेखे प्रेषण की व्यवस्था जुलाई 2024 से लागू होगी। इसी क्रम में कलेक्टर राहुल देव ने जिला कोषालय के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन देयक प्रस्तुत करने तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के संचालन हेतु सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास नेटवर्क की सही स्पीड, दस्तावेज की स्केनिंग करने हेतु समुचित क्षमता वाला स्केनर तथा अन्य आवश्यक इलेक्ट्रानिक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) आवश्यक होगा। जिला कोषालय अधिकारी श्री महेंद्र कुमार पांडेय ने बताया की सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को ई देयक एवं ई लेखे की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण आयोजित कर विस्तार से जानकारी दी जायेगी। देयकों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर जिला कोषालय से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

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