एमसीबी/ भारत सरकार, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल वितरण की समयावधि में महत्वपूर्ण विस्तार किया गया है। मंत्रालय के पत्र के अनुसार अब जिले के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को माह जून से अगस्त 2025 तक का चावल 31 जुलाई 2025 तक एकमुश्त उठाने की सुविधा दी गई है। यह निर्णय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित परिवारों के लिए राहतकारी कदम है। वहीं एमसीबी जिला खाद्य अधिकारी द्वारा जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानों को निर्देशित किया गया है कि वे इस जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि कोई भी पात्र हितग्राही इस योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। जिले की नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों की सूची में चिरमिरी नगर पालिक निगम क्षेत्र की प्रमुख दुकानों में मालवीय नगर महिला विकास बहुउद्देशीय सेवा समिति, शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 711001027 शामिल है जिसके संचालिका सुभाषित और पार्षद श्रीमती रजनी चौहान हैं यह दुकान वार्ड क्रमांक 28 संत कालीदास में स्थित है। वहीं दूसरी दुकान एसईसीएल कर्मचारी उपभोक्ता भंडार, आईडी 711001028 है जिसकी संचालिका सुश्री श्वेता टांडिया हैं और यह वार्ड 34 अहिल्या में स्थित है जहां के पार्षद राहुल भाई हैं। और तीसरी दुकान प्राथमिक सहकारी समिति चिरमिरी आईडी 711001029 है जिसके संचालक प्रतीक लाल हैं और यह वार्ड 4 शास्त्री नगर में संचालित है जहां की पार्षद सुश्री संध्या सोनवानी हैं। खाद्य विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपनी उचित मूल्य की दुकान से चावल प्राप्त कर लें एवं किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें।
