जांजगीर-चाँपा

आदतन गुण्डा बदमाश दिनेश राठौर को जिला बदर करने के लिए कलेक्टर जांजगीर-चांपा को भेजा गया प्रतिवेदन

छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत् जिला बदर की कार्यवाही हेतु भेजा गया प्रतिवेदन

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दिनेश राठौर के विरूद्ध थाना जांजगीर में अलग-अलग धाराओं के तहत् कुल 13 प्रकरण पंजीबद्ध एवं 04 प्रकरणों मेें की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

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जांजगीर-चांपा ।दिनेश राठौर के विरुद्ध गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा पंहुचाने, छेड़खानी, लूट के तहत अपराध पंजीबद्व
दिनेश राठौर उम्र 26 वर्ष निवासी नेताजी चौक जांजगीर जिसे वर्ष 2016 से अपराध में संलिप्त रहने पर थाना जांजगीर में गुण्डा-बदमाश की सूची में शामिल किया गया था। गुण्डा बदमाश सूची में शामिल होने के बाद भी दिनेश राठौर के विरूद्ध गाली गलौच, जान से मारने की धमकी, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा पंहुचाना, छेड़खानी, लूट करना जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त होने पर उसके विरूद्ध थाना जांजगीर में अप.क्र. 251/16 धारा 407,427,186 भा.द.वि, प्रार्थिया राजकुमारी यादव के रिपोर्ट पर अप.क्र. 391/16 धारा 294,506,323,34 भादवि, वर्ष 2017 में प्रार्थी प्रकाष निर्मलकर के रिपोर्ट पर अप.क्र. 327/17 धारा 294,506,324 भा.द.वि, वर्ष 2018 में प्रार्थिया सुषीला स्वर्णकार के रिपोर्ट पर अप.क्र. 434/18 धारा 294,506,323, भा.द.वि, प्रार्थी रितेष राठौर के रिपोर्ट पर अप.क्र. 621/18 धारा 294, 506, 327,452,34 भा.द.वि, वर्ष 2019 में प्रार्थी अब्दुल गनी अंसारी के रिपोर्ट पर अप. क्र.ं 271/19 धारा 294,506,323,34 भादवि, प्रार्थी लाला यादव के रिपोर्ट पर अप.क्र. 319/19 धारा 341,294,506,323,34 भादवि, वर्ष 2020 में प्रार्थी दषरथ प्रसाद साहू के रिपोर्ट पर 103/20 धारा 354,354 घ, 341 भादवि, 12 पॉक्सो एक्ट, प्रार्थी दीपक यादव के रिपोर्ट पर अप.क्र. 398/20 धारा 392 भादवि, वर्ष 2021 में प्रार्थी मुकेष शर्मा के रिपोर्ट पर अप.क्र. 252/21 धारा 392,34 भादवि, वर्ष 2022 में प्रार्थिया नीतू केंवट के रिपोर्ट पर अप.क्र. 365/22 धारा 354 भादवि, प्रार्थी अमन भारते के रिपोर्ट पर अप.क्र. 400/22 धारा 294,506,323,34 भादवि एवं प्रार्थी शुभम यादव के रिपोर्ट पर अप.क्र. 442/22 धारा 294,506,323,327,427 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही दिनेष राठौर के विरूद्ध शिकायत पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 03 बार धारा 107, 116(3) जा.फौ. के तहत एवं 01 बार धारा 110 जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई है।
इसके बावजूद भी दिनेश राठौर के अपराध, गुण्डागर्दी, मारपीट करने के प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बना हुआ है जिसे ध्यान में रखते हुए दिनेश राठौर के विरूद्ध छ.ग.रा.सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के अन्तर्गत जिला जांजगीर चांपा व सरहदी जिला रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बाजार जिलों से जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की ओर प्रेषित किया गया है।

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