कोरबा

रात्रि में मोबाइल दुकान का शटर का ताला तोडकर अंदर घुसकर 03 नग मोबाइल फोन व 7000 रू. चोरी करने वाले विधि से संर्घषरत बालक को निरूद्ध कर भेजा गया बाल संप्रेक्षण गृह।

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*अप.क. 326/2026* *धारा 331 (4) 305 बीएनएस*

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कोरबा (ट्रैक सिटी)/ विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रतीक अग्रवाल पिता गिरधारी लाल अग्रवाल उम्र 27 वर्ष निवासी प्लाट नंबर 83 साडा कॉलोनी जमनीपाली थाना दर्री जिला कोरबा (छ.ग.) का रहने वाला है वह अपने घर पर ही प्रगति टेलीकॉम मोबाईल दुकान का संचालन करता हूं। दिनांक 29.08.2026 को रात्रि लगभग 09:30 बजे प्रतिदिन की भांति अपनी दुकान बंद कर दिया था। जो दिनांक 30.08.2026 को सुबह लगभग 09:00 बजे मैं अपनी दुकान को खोलने के लिये गया तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ था जब वह अन्दर जाकर देखा तो 03 नग मोबाईल फोन और लगभग 7,000/-रूपये गायब था जिसे कोई अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ले गया है। जिसकी रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर मामले में त्वरित कार्यवाही कर विधि से संर्घषरत बालक को थाना तलब कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा के अंतर्गत उससे पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जिनके द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन में चोरी करना स्वीकार किया प्रकरण में विधि से संर्घषरत बालक के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से उसके द्वारा चोरी किया हुआ 03 नग पुरानी इस्तमाली मोबाइल फोन कीमति 20000 रू. को पेश करने पर समक्ष गवाहों के वजह सबूत में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया बाद विधि से संर्घषरत बालक का धारा 35 (1) (B) (ii) बीएनएसएस के अन्तगत चेकलिस्ट तैयार कर उसको उसकी निरूद्धता की सूचना एवं जानकारी से घारा 47 बीएनएसएस के अंतर्गत अवगत कराते हुए विधिवत निरुद्ध कर निरूद्धता की सूचना उसके परिजन मां को दिया जाकर जुर्म अजमानतीय होने से विधि से संघर्षरत बालक को न्यायिक रिमाण्ड तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

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