18 से 20 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
कोरबा (ट्रैक सिटी)। गरबा-डांडिया कार्यक्रमों और दशहरा पर्व के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, कोरबा ने भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक कोरबा शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि पुलिस अधीक्षक, कोरबा द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि 18 एवं 19 अक्टूबर को शहर के विभिन्न स्थलों पर गरबा-डांडिया कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं, 20 अक्टूबर को दशहरा पर्व के अवसर पर रावण दहन सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने और देर रात तक नागरिकों की आवाजाही बने रहने की संभावना है।
इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने लोक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तीन दिनों तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। इसके बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 से 20 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर नो-एंट्री लागू करने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन का उद्देश्य पर्व और धार्मिक आयोजनों के दौरान यातायात को व्यवस्थित रखना तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। निर्धारित अवधि में भारी वाहन चालकों को शहर में प्रवेश से बचते हुए अपने आवागमन की योजना बनाने की आवश्यकता होगी।
