कोरबा

विशेष लोक अदालत के संबंध में (NI Act) के तहत न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित।

कोरबा (ट्रैक सिटी)/ दिनांक 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) से संबंधित विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से माननीय सुनील कुमार नंदे, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के द्वारा संबंधित अधिवक्ताओं की बैठक ली गई। उक्त बैठक में विशेष लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण किए जाने एवं प्री- सिटिंग किये जाने के संबंध में चर्चा की गई। सुनील कुमार नंदे द्वारा संबंधित अधिवक्ताओं को प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण कराने हेतु आवश्यक पहल करने के लिए अपील की गयी एवं परिवादी / अभियुक्त के अधिवक्ता व अनावेदक के अधिवक्ताओ के साथ भी परिचर्चा कर विशेष लोक अदालत के लाभों से अवगत कराते हुए उन्हें समझौते के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया एवं संबंधित कंपनियों के अधिकारियों / बैंक अधिकारियों को भी सूचना प्रेषित करते हुए प्रकरणों में नियुक्त अधिवक्ताओं को न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से त्वरित एवं सुलभ निराकरण सुनिश्चित कर न्यायालयीन प्रक्रिया में लगने वाले समय एवं व्यय से राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य पर चर्चा की गयी एवं अधिवक्ताओं से विशेष लोक अदालत को सफल बनाने हेतु सुझाव आमंत्रित किया गया तथा अधिक से अधिक चेक बांउस के प्रकरणो को विशेष लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किये जाने की अपील की गयी । उक्त बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, अधिवक्तागण आशीष वर्मा, मीनू त्रिवेदी, हरिशंकर निराला, राजेश्वर दिवान, हारून सईद, रामशंकर साहू, कमलेश साहू, आदित्य शुक्ला उपस्थित रहे ।

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