कोरबा(ट्रैक सिटी)। नगर पालिक निगम की संपत्तियों की नीलामी अब ऑनलाइन की जाएगी। नए व्यवस्थापन नियम-2026 लागू होने के बाद नगर निगम को संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया में अधिक अधिकार मिल गए हैं। नए नियम के तहत मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) को 7.5 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी की नीलामी को मंजूरी देने का अधिकार होगा। इससे अधिक कीमत की संपत्ति के लिए संचालक नगरीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
नए नियमों के तहत नगर निगम ने अपनी संपत्तियों की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। पहले भवन और जमीन का मैनुअल टेंडर लिया जाता था। इसके बाद एमआईसी तीन करोड़ रुपए तक की संपत्ति की मंजूरी देती थी, जबकि इससे अधिक कीमत की संपत्ति के लिए शासन के प्रतिनिधि कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था।
नई व्यवस्था से नीलामी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होने की उम्मीद है। निगम की संपत्तियों के लिए ई-नीलामी, ई-ऑक्शन तथा प्रीमियम दर या किराए पर देने जैसी व्यवस्था अपनाई जा सकेगी। निगम की आय बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
नगर निगम वर्तमान में कॉलोनियों की जमीन और दुकानों का भी उपयोग कर रहा है। कॉलोनियों की जमीन और दुकानों को 30 साल की लीज पर आवंटित किया जाता है तथा दुकानों से किराया भी वसूला जाता है। नए नियमों के तहत पुराने व्यवसायियों के व्यवस्थापन का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि इसके लिए व्यवसाय का पात्र होना और निगम के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। किराया बकाया रखने या नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।

