Uncategorized

महिला द्वारा बालक के साथ अश्लील हरकत और असामान्य यौन अपराध की शिकायत पर की गई धारा 377 व पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

हफ्तों तक सदमे में था नाबालिग बालक

ट्रैक सिटी न्यूज़। प्रार्थीया का दस वर्षीय बेटा जो स्कूल की छुट्टी में अपने रिश्तेदार के घर रतनपुर आया था। जब वह एक दिन मोहल्ले में दुकान में फ्रुटी लेने जा रहा था कि मोहल्ले के ही एक विधवा महिला द्वारा बच्चे को चाकलेट देने के बहाने अपने घर ले गई और नाबालिग बच्चे के प्राईवेट पार्ट से छेडखानी की। नाबालिग बच्चे द्वारा रोने पर किसी को यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिससे बच्चा सदमे में आ गया था। बाद में प्रार्थीया रतनपुर आई और अपने बच्चे को रायपुर लेकर चली गई वंहा देखी की उसका बेटा गुमशुम सा डरा सहमा हैं। अपने बच्चे को पूछने पर नाबालिग बच्चे द्वारा अपने साथ घटी घटना को बताया। रतनपुर लाने पर उसने उस महिला की पहचान की और पास जाने पर उक्त महिला को देखकर रोने लगा। शिकायत पर थाना रतनपुर पुलिस द्वारा महिला के विरूद्ध अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपराध क्रमांक 352/2023 धारा 377,506 भादवि , 4,12 पोक्सो एक्ट पजीबद्ध किया गया। पूछताछ और विवेचना दौरान तथ्यों की प्रथमतया जांच कर आरोपिया महिला को गिरफतार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्रकरण में जांच जारी है।

Editor in chief | Website | + posts
Back to top button
error: Content is protected !!