कोरबा

विधानसभा सत्र के दौरान कोरबा जिले के अधिकारी-कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश।

कोरबा (ट्रैक सिटी)/ छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र के सुचारू संचालन और शासकीय कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने आगामी विधानसभा सत्र की अवधि 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार से 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार तक जिले के समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने पर प्रतिबंध लगाया है।

विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर शासन एवं वरिष्ठ कार्यालयों को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। इसी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के जिले से बाहर जाने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। इस संबंध में जिले के सभी प्रभारी अधिकारियों और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है ताकि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।

Editor in chief | Website |  + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button