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शादी का झाँसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी गिरफ़्तार।

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अप. क्रमांक – 57/2024 धारा-376(2-द),323,506 भादवि.

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कोरबा (ट्रैक सिटी)/ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.04.2024 के 14:00 बजे पीडिता चौकी उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश ग्राम पाली कसेरपारा निवासी रामनारायण सिंह से जान पहचान होने पर विगत 03 वर्षो से रामनारायण द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा।

वर्तमान में किसी अन्य लडकी से शादी करने की जानकारी मिलने पर पीडिता उससे दूरी बनाने लगी दिनांक 16.04.2024 को पाली कसेरपारा नवरात्र के समय जवांरा पूजा कार्यक्रम में अपनी रिश्ते की नानी के घर गई थी कि रात्रि करीबन 08:00 बजे आरोपी रामनारायण इसे फोन कर बाहर बुलवाया और दो थप्पड मारा और खीचते करीबन 300 मीटर दूर सुनसान खेत में ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाया और जीवन भर साथ रखूंगा बोला। दिनांक 18.04.2024 को शादी में जाने निकला जो वापस नही आया तब आरोपी का पिता हरिनाम खोजकर दिनांक 21.04.2024 को घर लाया जो घर आने पर रामनारायण रखने से इंकार कर घर से निकाल दिया।

प्रकरण सदर में आरोपी घटना पश्चात् सकुनत से फरार था, जो आज दिनांक 20.05.2024 को मुखबीर की सूचना पर आरोपी सदर के निवास पर मिलने पर पूछताछ किया गया जो अपराध सदर घटित करना स्वीकार किया। आरोपी रामनारायण पिता हरिनाम सिंह उम्र 24 वर्ष साकिन पाली कसेरपारा चौकी कोरबी थाना पसान जिला कोरबा छ.ग. को आज दिनांक 20.05.2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।

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