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संपत्ति के विरूपण रोकने अधिकारियों को निर्देश – कलेक्टर

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कोरबा (ट्रैक सिटी)/ जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इस दृष्टिकोंण से यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में किसी संपत्ति का विरूपण न हो। यदि कोई संपत्ति विरूपित करता है तो तत्काल समक्ष में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने व विरूपण हटाने की कार्यवाही करें। यदि आपके अधीनस्थ किसी संपत्ति विरूपित पाई जाती है और आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह समझा जावेगा कि सार्वजनिक संपत्ति विरूपण में संबंधित अधिकारी की अपराधिक सहभागिता है तथा आपके विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

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*उन्होंने आदर्श आचार संहिता अवधि तक निम्न कार्यवाही के निर्देश दिए हैं-*

*शासकीय सम्पत्ति का विरूपण-* इस उद्देश्य के लिए सभी सरकारी कार्यालय और उन परिसरों के जिसमें कार्यालय भवन स्थित है, के सभी दीवार लेखन, पोस्टर / स्टीकर्स, कटआउट / होर्डिंग्स, बैनर, झंडे या किसी अन्य रूप में विरूपण आदि को चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाना सुनिश्चित करें।

*सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण और सार्वजनिक स्थान का दुरूपयोग -* सभी सार्वजनिक स्थलों, जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली / टेलीफोन के खंभे, नगर पालिका / स्थानीय निकायों के भवन आदि सम्मिलित हैं, से अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन/पोस्टर/ स्टीकर्स, कटआउट / होर्डिंग्स, बैनर, झंडे आदि चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के अंदर हटा दिया जाना सुनिश्चित करें ।

*निजी सम्पत्ति का विरूपण -* निजी सम्पत्तियों पर, स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुए प्रदर्शित किए गए सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन को आयोग द्वारा चुनाव की घोषण के 72 घंटे के भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करें।

*सरकारी खर्चे पर विज्ञापन -* आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव के दौरान सरकारी खर्चे पर समाचार पत्रों/अन्य किसी मीडिया एवं आधिकारिक मीडिया का दुरूपयोग राजनैतिक समाचारों के पक्षपातपूर्ण प्रकाशन / प्रसारण या सरकार के उपलब्धियों के प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा। सरकार की उपलब्धियों को दर्शित करते हुए इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी नहीं किये जायेंगे । सरकारी खर्चे पर यदि कोई विज्ञापन पहले कही जारी किया जा चुका है, तो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया में इसका प्रसारण या प्रकाशन तत्काल बंद कर दिया जायेगा और ऐसा कोई विज्ञापन घोषणा तिथि से समाचार पत्र-पत्रिका में नहीं किया जाएगा।

*शासकीय वेबसाईट्स से राजनैतिक संदर्भ एवं तस्वीर को हटाना-* सरकार की उपलब्धियां बता रहे आधिकारिक वेबसाइट पर से राजनैतिक पदाधिकारियों की तस्वीर एवं ऐसे संदर्भ तत्काल हटाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

*विकास / निर्माण संबंधी गतिविधियां-* आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत कोई भी परियोजना / निर्माण कार्य / वित्तीय अनुदानों की घोषणा / शिलान्यास / प्रारंभ करने इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।

*स्वेच्छानुदान राषि वितरण पर रोक-* आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के तहत कोई भी शासकीय स्वेच्छानुदान राशि की स्वीकृति एवं वितरण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा

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