रायपुर

शराब दुकानों में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में शराब खरीदी पर होगी कड़ी कार्यवाही

शराब विक्रय संबंधी अनियमितताओं तथा अवैध गतिविधियों पर रखी जा रही है निगरानी

WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.04 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.05 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.08 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.05 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.04 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.05
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.06 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07 (1)

RAIPUR,TRACK CITY.प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा शराब की विक्रय संबंधी अनियमितताओं तथा अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के साथ लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। सचिव आबकारी सह आयुक्त श्रीमती आर. शंगीता ने प्रदेश में शराब दुकानों का संचालन करने वाली समस्त प्लेसमेंट एजेंसियों की बैठक लेकर शराब दुकानों में शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में शराब बेचने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है।

WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.04
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.08 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07

गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश में राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम सी.एस.एम.सी.एल. द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों के कर्मचारियों के माध्यम से शराब दुकानों का संचालन कराया जा रहा है। प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा अपने विक्रयकर्ताओं पर भी निगरानी रखी जा रही है, जिससे अब शराब दुकानों से शराब कोचियों को भारी मात्रा में शराब की बिक्री नियंत्रित हुई है।
प्रदेश में संचालित शराब दुकानों से ओव्हर रेटिंग, मिलावट तथा कोचियों को मदिरा की आपूर्ति पर कड़ी कार्यवाही करते हुए इसे रोका जा रहा है। मदिरा दुकानों से ग्राहको को निर्धारित सीमा में ही शराब की बिक्री की जा रही है। कोई भी व्यक्ति इस निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा की मांग अथवा किसी भी प्रकार का अपराधिक कृत्य मदिरा दुकान में  करता है, तो उसके विरूद्ध भी कड़ी वैधानिक कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार स्थित देशी मदिरा दुकान भाटापारा 01 (सुरखी रोड) के सेल्समैन को स्थानीय शराब कोचिया द्वारा 10 पाव से ज्यादा की देशी शराब की मांग की गई। सेल्समैन द्वारा शराब कोचियो को मना करने पर उसने कर्मचारियों से मारपीट की। मारपीट किए जाने की उक्त घटना 03 फरवरी 2024 को प्रकाश में आयी है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़ित सेल्समैन राकेश सिंह ठाकुर के आवेदन पर 03 फरवरी को  ही थाना भाटापारा सिटी में भा.दं.सं. की धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत अपराध क्रमांक 0062/24 में मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी है। थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सोनू निषाद अवैध शराब बेचने, मारपीट जैसे कई अपराधिक मामलो में आरोपी है और जेल भी जा चुका है। वर्तमान में प्रकरण में विवेचना जारी है।

Editor in chief | Website |  + posts
Back to top button