कोरबा

प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग के उपयोग पर कार्यवाही, 1200 रू. का लगा अर्थदण्ड।

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कोरबा (ट्रैक सिटी)/ नगर पालिक निगम केारबा द्वारा सर्वमंगलानगर जोनांतर्गत प्रेमनगर स्थित पान दुकान, जनरल स्टोर व फल दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग करते हुए पाए जाने पर संबंधित दुकान संचालकों को 1200 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया, साथ ही निगम अमले द्वारा उन्हें कड़ी हिदायत दी गई कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल व इससे बनी अन्य सामग्रियों का उपयोग न करें अन्यथा और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल व इससे बनी अन्य सामग्री के उपयोग को रोकने के लिए आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, निगम के संबंधित अधिकारी कर्मचारी दुकानों, प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं तथा निरीक्षण के दौरान यदि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल आदि का उपयोग विक्रय, भंडारण आदि पाया जाता है तो संबंधित दुकान संचालकों पर अर्थदण्ड आरोपित करने व प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री की जप्ती की कार्यवाही की जाती है। इसी कड़ी में निगम के सर्वमंगलानगर जोनांतर्गत निगम अमले द्वारा विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया, इस दौरान वहांॅ पर स्थित पान ठेले, जनरल स्टोर व फल ठेले पर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग करते पाया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए इन संबंधित दुकानदारों पर निगम अमले ने 1200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया, उन्हें कड़ी हिदायत दी कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग दुकानों में न करे तथा वैकल्पिक सामग्रियों का उपयोग में लायें।

अतिक्रमण अवैध निर्माण पर कार्यवाही – इसी प्रकार निगम के अतिक्रमण दस्ते ने बालको जोनांतर्गत वार्ड क्र. 38 लालघाट अमरसिंह होटल के पीछे स्थित आंगनबाड़ी के सामने हो रहे अवैध निर्माण को बंद कराया गया तथा संबंधित अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस जारी की गई। वहीं वार्ड क्र. 36 रिसदी में भी अतिक्रमण दस्ते ने किए गए जा रहे अवैध निर्माण को रोका तथा चित्रा टाकिज के सामने लगाए गए अवैध ठेलों पर कार्यवाही करते हुए संबंधित ठेला संचालकों को नोटिस जारी की गई तथा समयसीमा के अंदर ठेलों को वहाॅं से हटाने के निर्देश दिए गए।

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