कोरबा

प्रधानमंत्री आवास योजना

आवास आबंटन हेतु पात्र व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन

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कोरबा – प्रधानमंत्री आवास येाजना के ’’ मोर मकान-मोर आस ’’ योजनांतर्गत आवासगृहों के आबंटन हेतु पात्र व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन नगर निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना कक्ष में जमा करा सकते हैं। निगम द्वारा आवास आबंटन की आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन कर पात्र लोगों को इन आवासगृहों का आबंटन किया जाएगा।
नगर पालिक निगम केारबा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी.घटक अंतर्गत मुड़ापार, रामपुर, लाटा आदि जगहों पर 481 आवासगृहों पर निर्माण कराया गया था, इन निर्मित आवासगृहों में से लगभग आधे से अधिक आवासगृह पात्र लोगों को आबंटित किए जा चुके हैं, शेष आवासगृहों का आबंटन निगम द्वारा किया जाना हैं। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने इन आवासगहों के शतप्रतिशत आबंटन हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाने एवं पात्र व्यक्तियों को आवास आबंटन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। इस संबंध में निगम द्वारा पात्र व्यक्तियों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन निगम में जमा कराने को कहा गया है।
आबंटन हेतु पात्रता- आबंटन हेतु पात्रता के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार निगम क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति 31 अगस्त 2015 से पूर्व से निवासरत हो तथा इस हेतु मतदाता सूची, किराया नामा, निवास प्रमाण पत्र, अन्य शासकीय दस्तावेज व वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नाम होना चाहिए। पूरे परिवार की आय 03 लाख रूपये से कम होनी चाहिए, इस संबंध में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसी प्रकार देश में किसी भी स्थान पर उनका पक्का मकान न हों, इस संबंध में संबंधित हितग्राही का शपथ पत्र होना चाहिए, व्यक्ति को प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

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