कोरबा

शराब पीकर यात्री बस चलाने वाले चालकों पर कड़ी कार्यवाही, लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ।

*”सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत कोरबा पुलिस की लगातार सख्त कार्यवाही जारी।*

*थाना पसान में बस की डिक्की में नियम विरुद्ध बकरी परिवहन करने पर वैधानिक कार्यवाही।*

*थाना दर्री क्षेत्र में लापरवाहीपूर्वक बस चलाकर दो गुमटियों एवं एक कार को क्षतिग्रस्त करने वाले चालक पर कार्यवाही।*

*यातायात नियमों का उल्लंघन एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध जिलेभर में अभियान लगातार जारी।*

कोरबा (ट्रैक सिटी)/ कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना एवं चौकी क्षेत्रों में “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना पसान पुलिस द्वारा वाहन जांच के दौरान एक यात्री बस के चालक को शराब का सेवन कर वाहन चलाते हुए पाया गया। जांच के दौरान बस की डिक्की में नियमों के विपरीत बकरियों का परिवहन किया जाना भी पाया गया। पुलिस द्वारा संबंधित चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है। साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है।

इसी प्रकार थाना दर्री क्षेत्र में एक यात्री बस चालक द्वारा लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाते हुए दो गुमटियों एवं एक कार को क्षतिग्रस्त कर दुर्घटना कारित की गई। जांच के दौरान चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाना भी पाया गया। पुलिस द्वारा चालक के विरुद्ध विधिसम्मत वैधानिक कार्यवाही करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

कोरबा पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के अंतर्गत शराब पीकर वाहन चलाने, लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन करने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी लगातार सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

*कोरबा पुलिस की अपील :*

– शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद वाहन बिल्कुल न चलाएं।

– यात्री वाहनों का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए करें तथा किसी भी प्रकार का अवैध या नियम विरुद्ध परिवहन न करें।

– यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित गति से वाहन चलाएं एवं दूसरों के जीवन की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

– किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अवैध परिवहन अथवा यातायात नियमों के उल्लंघन की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना, डायल-112 अथवा पुलिस हेल्पलाइन पर दें।

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