सूरजपुर

दोहरे हत्याकांड में तीन आरोपियों को फांसी, एक को उम्रकैद

सूरजपुर। बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में जिला न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने मामले में दोषी पाए गए चार आरोपियों में से तीन को फांसी की सजा और एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मामले में कुलदीप साहू, रिंकू उर्फ फूल सिंह और चंद्रकांत चौधरी को मृत्युदंड दिया गया है, जबकि आर्यन उर्फ गोल्डी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
बताया गया कि 13 अक्टूबर 2024 की रात कोतवाली थाने में पदस्थ तत्कालीन प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की आरोपियों ने नृशंस हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाया गया।
मामले में आदतन बदमाश बताए जा रहे कुलदीप साहू और सीके चौधरी समेत कुल छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। सुनवाई के दौरान दो आरोपियों को पूर्व में न्यायालय ने बरी कर दिया था, जबकि शेष चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई।

फैसले के बाद शासकीय अधिवक्ता सुरेश शर्मा ने मामले में न्यायालय के निर्णय को महत्वपूर्ण बताया।

 

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