गरियाबंद 29 सितंबर/ राज्य शासन के निर्देश पर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर आकाश छिकारा ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामसभा आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्रामों में ग्रामसभा आयोजित करने के लिए समय सारणी निर्धारित करने के निर्देश दिए है। अक्टूबर माह में आयोजित ग्रामसभा में ग्रामसभा की पूर्व बैठकों में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं पिछली छमाही मे विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जायेगा। ग्रामसभा में लिए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियों रिकॉर्डिंग की जायेगी।
साथ ही वीडियों को ग्रामसभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जायेगा। तदानुसार आयोजित ग्रामसभा के गतिविधियों को वाईब्रेन्ट ग्रामसभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल में शतप्रतिशत अपलोड सुनिश्चित करना होगा। ग्राम सभा में सभी सड़कों पर आवारा एवं पालतू मवेशियों के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान माल की क्षति को रोकने हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गों के संबंध में सभी संभव उपाय एवं प्रभावी व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आम जनों में जागरूकता बढ़ाने एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुला नहीं छोड़ते का संकल्प पारित किया जाएगा। इसके अलावा तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव तथा सिगरेट एवं अन्य उत्पाद अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की जागरूकता एवं समस्त ग्राम पंचायत को तंबाकू मुक्त किए जाने पर चर्चा की जाएगी।
अक्टूबर माह में आयोजित ग्रामसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। इसके अलावा गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा, सुराजी ग्राम योजना के तहत् नरवा, गरुवा, घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा करें। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही की जायेगी। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जायेगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जायेगी। मौसमी बीमारियों से बचाव एवं निवारण की जानकारी एवं उससे निपटने के लिए लोगों के जागरूक किया जायेगा।
इसके अलावा ग्राम सभाओं में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम का प्रत्येक ग्रामसभा में वाचन किया जायेगा। ग्राम सभा में पेसा नियम के तहत् संसाधन योजना और प्रबंधन समिति तथा शांति एवं न्याय समिति पर चर्चा की जायेगी। ग्राम सभा में पेसा नियम के तहत् प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामसभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैंकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने पर चर्चा की जायेगी। मानव संसाधनों एवं स्थानीय संस्थाओं के बारे में समीक्षा करें, लघु जल निकायों के लीज एवं बाजारों के नीलामी, गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय अंतर्गत साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध जानकारी प्रदान करने चर्चा की जायेगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयों पर ग्रामसभा के एजेंडे में शामिल कर सकते है।