कोरबा

स्वरोजगार स्थापित करने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो को दिया जायेगा ऋण

आवेदन 15 जून तक आमंत्रित

 

कोरबा /जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के विभिन्न सेक्टरो में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिको को ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण देने के लिए नागरिको से 15 जून शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कोरबा कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा किया जा सकता है। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा ने बताया कि आवेदक का जिले का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही उनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए। आवेदक को आवश्यक दस्तावेज के रूप में तहसीलदार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति वर्ग जाति प्रमाण पत्र, निवास, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि कृषि, लघु उद्योग, परिवहन एवं सेवा के क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से ऋण देने के लिए अनुसूचित जनजाति सदस्यों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। पात्र लोगों को कृषि सेेक्टर के अंतर्गत टर्म लोन योजना, डेयरी योजना एवं माइक्रो क्रेडिट योजना के इकाई स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार उद्योग सेक्टर के अंतर्गत टर्म लोन योजना के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। परिवहन सेक्टर के अंतर्गत पैसेंजर व्हीकल योजना के तहत पात्र लोगों को लोन दिया जाएगा। सेवा सेक्टर के अंतर्गत स्मॉल बिजनेस योजना, माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य क्षेत्र अंतर्गत स्मॉल बिजनेस योजना एवं आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को ऋण प्रदान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्राप्त लक्ष्य एवं आबंटन अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति से चयन उपरांत चयनित आवेदकों को योजना अंतर्गत ऋण से लाभान्वित किया जाएगा। समय सीमा के बाद एवं आधे-अधूरे आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।

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