कोरबा, ट्रैक सिटी न्यूज़। खनिज विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि जिला अंतर्गत स्वीकृत मुख्य खनिज एवं रेत खदानें जो कि वैद्य रूप से संचालित है के अलावा अन्य स्थानों से किसी भी व्यक्ति/संस्थानों द्वारा खनिजों का किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण किये जाने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा-21 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 अन्तर्गत नियम- 71 एवं छ.ग. खनिज खनन (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम- 2009 के नियम- 3 के तहत खनिज अधिनियम/नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
चक्का जाम के बाद जागा प्रशासन
आपको बता दें कि आज सुबह ही शनि मंदिर सीतामढ़ी के पास एक बालक और वृद्ध के ट्रैक्टर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई थी. जिसके बाद बस्ती वासियों ने लगभग 6 घंटे से भी अधिक समय तक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था। बस्ती वासियों का आरोप है कि कई बार उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को अवैध रेत उत्खनन और भारी वाहनों के आने-जाने से होने वाली परेशानियों से अवगत कराया गया था परंतु जिला प्रशासन और जिम्मेदार विभाग इसपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। आज सुबह की घटना के बाद लोग आक्रोशित हुए और सड़क पर बैठने को मजबूर हो गए जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया और अवैध रेत उत्खनन परिवहन पर रोक लगाई साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है । अब देखना है कि यह कड़ाई कब तक होता है या कुछ दिनों बाद वही पुराना खेल चालू हो जाएगा।