कोरबा

कोरबा के द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बने अविनाश तिवारी, श्रम न्यायाधीश का भी मिला अतिरिक्त प्रभार।

कोरबा (ट्रैक सिटी)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट के आदेश के तहत कोरबा श्रम न्यायालय-II में श्रम न्यायाधीश के पद पर कार्यरत अविनाश तिवारी को पदोन्नति के बाद कोरबा का द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें कोरबा श्रम न्यायालय-II के श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 837/Confdl./2026 दिनांक 11 सितंबर 2026 के अनुसार अविनाश तिवारी की नई पदस्थापना की गई है। आदेश में उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इस पदस्थापना के साथ ही कोरबा जिला न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है।

अविनाश तिवारी इससे पहले कोरबा श्रम न्यायालय-II में श्रम न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। पदोन्नति के बाद अब उन्हें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में न्यायिक दायित्व सौंपा गया है। वहीं श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहने के कारण श्रम संबंधी मामलों की न्यायिक जिम्मेदारी भी जारी रहेगी।

हाई कोर्ट के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं। आदेश के अनुसार संबंधित न्यायिक अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अविनाश तिवारी के कोरबा में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ होने से जिला न्यायालय की न्यायिक व्यवस्था को नई जिम्मेदारी मिली है।

उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति के बाद अविनाश तिवारी की नई पदस्थापना को न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके पास अब जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय से संबंधित मामलों के साथ-साथ श्रम न्यायालय से जुड़े मामलों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी रहेगी। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही कोरबा में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में उनकी नई न्यायिक पारी शुरू होगी।

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