रायपुर (ट्रैक सिटी)। त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे एवं धुमाल संचालन में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त, मध्य क्षेत्र रायपुर तारकेश्वर पटेल ने सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को डीजे-धुमाल संचालकों की बैठक लेकर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और ध्वनि संबंधी नियमों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
इसी क्रम में 13 सितंबर 2026 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर एवं जोगी बंगला के पास डीजे संचालन के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दो संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 15 के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार कार्रवाई राजेंद्र साहू, निवासी रामनगर, चरोदा भिलाई, जिला दुर्ग और रूपेश पासी, निवासी पेंशनबाड़ा, थाना कोतवाली रायपुर के विरुद्ध की गई है।
पुलिस की अपील
मध्य जोन रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने आयोजकों और डीजे संचालकों से निर्धारित अनुमति, समय-सीमा और ध्वनि मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम या जुलूस समाप्त होने के बाद तेज आवाज में डीजे बजाना, सार्वजनिक स्थान पर हुज्जतबाजी करना अथवा शांति व्यवस्था प्रभावित करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
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