कोरबा

राशन भण्डारण में लापरवाही बरतने पर हमाली ठेकेदार कविता जैन तीन वर्षों के लिए अयोग्य घोषित

ठेकेदार की अमानत राशि 16 लाख रूपए भी नागरिक आपूर्ति निगम के पक्ष में राजसात

कोरबा 29 दिसंबर/ ट्रैक सिटी न्यूज़। शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों में खाद्यान्न भण्डारण के दौरान पर्याप्त संख्या में हमालों की व्यवस्था नहीं किए जाने पर हमाली ठेकेदार कविता जैन को तीन वर्षों के लिए परिवहन हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया है। साथ ही हमाली निविदा नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन करने पर अनुबंध के साथ एजेंसी द्वारा जमा अमानत-जमानत राशि 16 लाख रूपए भी नागरिक आपूर्ति निगम के पक्ष में राजसात किया गया है। इस संबंध में प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नान) द्वारा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 अंतर्गत जिला कोरबा के लिए निगम द्वारा हमाली ठेकेदार कविता जैन को हमाली कार्य के लिए अनुबंधित किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न का भण्डारण सुचारू रूप से करने एवं हमालों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था किए जाने का उत्तरदायित्व हमाली ठेकेदार का रहता है। हमाल ठेकेदार द्वारा सितंबर 2022 में समुचित हमाल की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण नियत तिथि तक पीडीएस भण्डारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। जिससे 55 शासकीय राशन दुकानों का भण्डारण शेष रह गया। अक्टूबर 2022 में पुनः समुचित हमाल की व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया गया था। किंतु ठेकेदार द्वारा त्यौहार का हवाला देते हुए असमर्थता दर्ज करायी गई। हमाली कार्य के लिए अनुबंधित ठेकेदार होते हुए भी हमालों की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण शासन की महत्वपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। इस पर जिला प्रशासन द्वारा अनुबंधित ठेकेदार को अयोग्य घोषित करते हुए ब्लैक लिस्टेड किए जाने का प्रस्ताव नागरिक आपूर्ति निगम के राज्य कार्यालय को भेजा गया। इस संबंध में निगम द्वारा संबंधित एजेंसी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। प्रबंध संचालक नान के द्वारा हमाली ठेकेदार को कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब पर व्यक्तिगत सुनवाई की गई। सुनवाई में हमाली ठेकेदार कविता जैन द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया। ठेकेदार द्वारा उक्त कृत्य 23.1, 23.2, 23.3, 24.1, 24.2, 24.3, 24.5, 24.8, 25.1, 27.1, 27.3, 27.5 एवं 30.1 के नियमों एवं शर्तों के विपरीत पाये गये। हमाल ठेकेदार द्वारा हमाल की व्यवस्था नहीं करने के कारण शासन की महत्वपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का कार्य बाधित हुआ। साथ ही हितग्राहियों को सही समय में खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पाया। इसके कारण हमाली ठेकेदार कविता जैन को तीन वर्षों के लिए परिवहन कार्य हेतु अयोग्य घोषित किया गया।

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