🔷 दो मामलों में फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
🔷 लूटपाट के मामले में नाबालिग बालक निरुद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
कोरबा (ट्रैक सिटी)/ कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं आरोपियों की धरपकड़ हेतु पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में लगातार कार्यवाही की जा रही है।
➡️ गिरफ्तार आरोपी
(1) देव कुमार कुर्रे पिता आथोरी कुर्रे उम्र 28 वर्ष निवासी इमलीडुग्गु korba
(2) आरोपी संतोष पटेल पिता परदेशी उम्र 24 सा.गोकुलगंज सीतामढ़ी
(3) अपचारी बालक
(4) अपचारी बालक
प्रथम मामला – हत्या के प्रयास में आरोपी गिरफ्तार – दिनांक 04.03.2026 को मोतीसागर निवासी प्रवीण बरठ को आरोपियों द्वारा एक राय होकर चाकू एवं ऑपरेशन ब्लेड से मारपीट कर हत्या करने की नीयत से हमला किया गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 226/2026, धारा 109, 296, 351(3), 115(2), 191(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में आरोपी नानू यादव, चिंटू उर्फ सुनील एवं एक नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। फरार नाबालिग बालक को भी मुखबिर सूचना पर निरुद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
द्वितीय मामला – छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल- इमलीडुग्गू निवासी प्रार्थिया की रिपोर्ट पर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ के मामले में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 796/2026, धारा 74, 296, 351(3), 3(5) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी देवकुमार कुर्रे पिता अथोरी लाल कुर्रे उम्र 28 वर्ष, निवासी विकास नगर इमलीडुग्गू, को दिनांक 14.10.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
तृतीय मामला – लूटपाट के मामले में नाबालिग निरुद्ध- प्रार्थी तेजकुमार नागवंशी की रिपोर्ट पर बस स्टैंड जाने के दौरान चाकू दिखाकर मोबाइल एवं लगभग ₹20,000/- लूटने के मामले में अपराध क्रमांक 842/2026, धारा 309(6), 3(5) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर नाबालिग बालक को निरुद्ध कर उससे घटना में प्रयुक्त हथियार लूटपाट के रकम जप्त कर विधिवत निरुद्ध करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
🚔 कोरबा पुलिस की अपील :
किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों अथवा अपराध की सूचना तत्काल नजदीकी थाना, चौकी अथवा डायल-112 में दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
