कोरबा

विद्यार्थियों के परीक्षाओ के दृष्टिगत कोरबा जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 31 मई तक रहेगा प्रतिबंध

कलेक्टर श्री झा ने जारी किए आदेश

 

कोरबा 25 फरवरी (ट्रैक सिटी न्यूज़) स्कूली बच्चों एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन एवं छात्र छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो, इसके लिए जिले में आज से 31 मई 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर संजीव झा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन होगी।

विद्यार्थियों के हित में त्वरित निर्णय लेने के लिए विशेष धन्यवाद – नूतन सिंह ठाकुर

शुक्रवार को ही कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नूतन से ठाकुर ने एडीएम विजेंद्र सिंह पाटले और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पाबंदी लगाने की मांग की थी,साथ की ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की निगरानी एवं पलकों की शिकायत पर कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की थी जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर कोरबा द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर कोरबा द्वारा विद्यार्थियों के हित में त्वरित निर्णय लेने के लिए कोरबा पैरंट्स एसोसिएशन ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया हैं।

 

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