मुंगेली

लाली अपहरण व हत्या काण्ड का किया गया खुलासा

झाड़फूंक कर पैसा कमाने के लालच में बालिका को सोते समय अपहरण कर हत्या करने वाले 05 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

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मुंगेली/ट्रैक सिटी : दिनांक 12.04.2025 को ग्राम कोसाबाडी थाना लोरमी निवासी पुष्पा पति जनकगिरी गोस्वामी उम्र 35 वर्ष के द्वारा थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके दो लड़का व तीन लड़की है, कु. महेश्वरी गोस्वामी पांचवे नंबर की सबसे छोटी लड़की है, जो ग्राम कोसाबाड़ी के शासकीय स्कूल में कक्षा दूसरी पढाई कर रही है। जिसकी उम्र 7 साल 7 माह 29 दिन है, कि 11.04.2025 के रात्रि करीबन 10:00 बजे हम लोग खाना खाकर सो गये थे, कु. महेश्वरी उर्फ लाली भी मेरे साथ सो गयी थी, दिनांक 12.04.2025 को 01:00 बजे मेरा लड़का हिमांशु गांव के बारात से घर वापस आया तब तक मेरी लड़की कु. महेश्वरी सोई हुई थी रात्रि लॅगभग 02:00 बजे नींद खुलने पर देखी मेरी लड़की अपने बिस्तर में नही थी, जिसे आसपास एवं रिश्तेदारों में पता तलाश किया कही पता नही चली मेरी नाबालिक लड़की कु. महेश्वरी गोस्वामी को मेरे वैध संरक्षण से कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 152/2025 धारा 137(2) बीएनएस दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुये विलासपुर रेन्ज बिलासपुर पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला के द्वारा गुम हुये बालिका कु. महेश्वरी उर्फ लाली की पता तलाश एवं प्रकरण में संलिप्त आरोपियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था। मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन पर अति. पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटिल के नेतृत्व में गठित पुलिस विशेष टीम के द्वारा प्रकरण की अग्रिम विवेचना कार्यवाही किया गया।

गुम बालिका का पारिवारिक पृष्ठभूमि:- अपह्ता कु. लाली उर्फ महेश्वरी के पिता जनकगिरी बचपन से एक पैर से पोलियो- ग्रस्त है। जनकगिरी के 02 भाई हेमगिरी, भानगिरी है, हेमगिरी के दो लड़के है 1. रामखिलावन 2. चिम्मन है व भानगिरी निसंतान है। जनक गिरी के पोलियो ग्रस्त होने के कारण ही उसका विवाह पुष्पा गिरी से हुआ है जो कि कमजोर मानसिक स्थिति की महिला है। जनक गिरी एवं पत्नी पुष्पा गिरी के पांच बच्चे है, श्रद्धा गिरी, मालती उर्फ माही, हिमांशु, मयंक तथा सबसे छोटी लाली उर्फ महेश्वरी है। जनक गिरी एवं पत्नी पुष्पा गिरी के आय का कोई साधन नही है। पुष्पा गिरी महुआ की कच्ची शराब बनाकर विक्रय करती है तथा जनक गिरी अपनी तीन पहिया रिक्शा में सामान बेचने का काम करता था। अत्यन्त अल्प आय होने के कारण पुरा परिवार चिम्मन गिरी से आश्रित तथा भानगिरी निसंतान होने पर बेटे मयंक को गोद लेना पाया गया। करीब डेढ दो वर्ष पूर्व जनक गिरी को लकवा मार दिया था, तब से वह बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। उसकी समस्त नित्यक्रिया बिस्तर पर ही संपन्न होती है। जिस पर अधिकतर बच्चे चिम्मन गिरी व रामखिलावन के पास ही रहना पाया गया।

खोपड़ी एवं मानव अस्थियां मिलने से लाली के हत्या उजागर व प्राप्त डीएन रिपोर्ट मामले में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा मौके पर उपस्थित होकर घटना के बाद से ही घटना की बारिकी से जांच करने हेतु अपहृत बालिका कु. लाली उर्फ महेश्वरी उम्र करीब 07 वर्ष के लापता अपहृत होने के संभावित कारणों पर विवेचना हेतू पुलिस की अलग-अलग टीम बनाकर कार्य विभाजन कर दायित्व सौपा गया, घटनास्थल निरीक्षण उपरांत विभिन्न बिन्दु सीसीटीव्ही परीक्षण, साइबर सेल की तकनीकी साक्ष्य एवं विभिन्न गवाहों का पृथक-पृथक कथन लेखबद्ध किया गया तथा आसपास ईलाको तथा ग्रामों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, घटना स्थल के पास स्थित श्मशान से करीबन 100 मीटर दूरी पर खेत में दिनांक 06.05.2025 को मानव अवशेष खोपडी तथा अस्थियां मिलने पर थाना लोरमी मे मर्ग क्रमांक 38/2025 कायम कर जांच दौरान उक्त मानव अवशेष खोपड़ी तथा अस्थियां का परीक्षण में विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा करीब 07-08 वर्ष की बालिका के होना रिपोर्ट में उल्लेखित होना पाया गया तथा उक्त मानव अवशेष खोपडी तथा अस्थियां उपरोक्त प्रकरण की अपृहता कु. लाली उर्फ महेश्वरी के होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये माता पिता से डीएनए परीक्षण कराया गया जिसमे डीएनए रिपोर्ट माता पिता से मिलान होना पाया गया एवं डीएनए रिपोर्ट पर उक्त अवशेषों पर पाये गये चोटो के निशानो के संबंध में वार करने से उक्त चोटे कारित होने की संभावना विशेषज्ञ चिकित्सक अभिमत में लेख किये है। घटना स्थल के पास प्राप्त मानव अवशेषो एवं अपृहत कु.लाली के माता पिता का डीएनए एक ही होने की पुष्टि विशेषज्ञों के द्वारा की गई। चिकित्सक के अभिमत से कु.लाली उम्र 07 वर्ष की हत्या किये जाने के प्रमाण पाये गये अतः उक्त घटना स्थल के पास अवशेषों के संबंध में लाली के अपहरण केश में सम्मिलित की गई प्रकरण में धारा सदर का अपराध घटित पाये जाने से हत्या की धारा 103(1), 140, 238, 61, 3(5) बी एन एस जोड़ी जाकर विवेचना जारी रखी गई।

पुलिस विवेचना एवं नार्को टेस्ट में मिली सफलता :- प्रकरण की विवेचना पर पाया गया कि घटना स्थल ग्राम कोसाबाड़ी तथा आसपास के गांव अचानकमार टाईगर रिजर्व के निकट में स्थित है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में जादू-टोना, बैगा-गुनिया, झाड-फंक, तंत्र-मंत्र संबंधी अनेक रीतियां प्रचलन में है। इन विधियों में विचारना, फुंकना, तथा झरन, नामक पूजा पद्यति प्रयोग में लायी जाती है। विचारना, तथा फूंकना की विधि किसी के गुमने, बीमार होने अथवा संतान प्राप्ती के लिये प्रयुक्त होती है। झरन, नामक पूजा पद्यति से मनोवांछित धन की प्राप्ती होने की मान्यता है। इस संबंध में घटना स्थल निरीक्षण पर कुछ स्थानो पर पूजन सामाग्री नारियल, नीबू, आगरबत्ती, कपडे आदि भी प्राप्त हुये थे। विवेचना क्रम मे पडोसी के द्वारा छत से घटना समय रात्रि में एक बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति (महिला/पुरुष) के द्वारा घर से लगे श्मशान तरफ ले जाते देखा गया इससे संबंधित प्रकरण का बारिकी से जांच किया गया जिसमे अपृहत बालिका कु. लाली उर्फ महेश्वरी जो अपने पिता के भाई हेमगिरी के पुत्र चिम्मन व बहु रितु के घर में अपहत बालिका का आना जाना व रहना पाया गया व चिम्मन जो विभिन्न प्रकार का व्यवसाय किराना दुकान, डीजे, टेन्ट हाउस व शराब ब्रिकी का काम करता है एवं गांव का ही आकाश मरावी इसके व्यवसाय मे सहयोग करता है जो घटना दिनांक को उनके साथ ही उपस्थित पाया गया व साथ ही ग्राम डोगरिया निवासी रामरतन निषाद से चिम्मन झाड़फुक बैगा का काम सिखा है जो साथ मिलकर आसपास के क्षेत्रों में बैगा झाड़ फुक करते थे तथा पत्नि रितु गोस्वामी अत्यंत ही महत्वाकांक्षी महिला है जिसका पुरे परिवार मे वर्चस्व है जो गांव में अनेक संस्थाओं से रूपये लोन लेकर रखी है तथा अपहृत बालिका के मां पुष्पा के माध्यम से उससे मिलकर अवैध कच्ची महुआ शराब का ब्रिकी करती है।

विवेचना क्रम में ऋतु, चिम्मन, खिलावन, आकाश, पुष्पा तथा रामरतन बार-बार अपना कथन बदलते रहे। प्रकरण की विवेचना के दौरान ऋतु तथा पुष्पा का पॉलिग्राफ, ब्रेन मैपिंग तथा नार्को परीक्षण विशेषज्ञों से कराया गया। उक्त परीक्षण के परिणाम से पाया गया कि पॉलिग्राफ, ब्रेन मैपिंग तथा नार्को परीक्षण के दौरान प्राप्त संकेतो से संभावित है कि ऋतु के द्वारा कु. लाली झरन नामक पूजा पद्यति हेतु सहमति प्राप्त की गयी किन्तु संभवतः पुष्पा झरन नामक पूजा पद्यति में प्राण जाने की संभावना होने से इंकार कर दिया गया एवं ऋतु ने अपड़ता कु. लाली को लेकर आने के लिये नरेन्द्र मार्को को पैसे दिये थे। ऋतु बहुत महत्वाकांक्षी है तथा वह पैसे कमाने के लिये बहोत से काम करती है। नरेन्द्र मार्को को कोसाबाडी छोडकर चले जाने के लिये भी पैसे दिये थे। चिम्मन बैगा काम जानता है उसे झरन पूजा विधि भी आती है। दिनांक घटना को चिम्मन ही पूजा का सामान लेकर आया। नरेन्द्र मार्को करीब 01.00 रात्रि कु. लाली को लेकर आया था। ऋतु ने लाली को झरन पूजा के लिये काला कपडा पहनाया। पुलिस के द्वारा पकडे जाने से बचने के लिये आकाश को बोलकर लाली की बाड़ी को खेत में दफना दिये।

प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना से उपलब्ध मौखिक साक्ष्य परिस्थिति जन्य साक्ष्य स्वीकारोक्ति इलेक्ट्रानिक साक्ष्य से आरोपियों ऋतु, चिम्मन, नरेन्द्र मार्को, रामरतन एवं आकाश के द्वारा एक राय होकर दिनांक 11.04.2025 को घटना समय रात्रि करीब 12.00 बजे से 02.00 के दरम्यान पुष्पा एवं जनकगिरी गोस्वामी की पुत्री कु० लाली उर्फ महेश्वरी को खाट पर सोते समय अपहरण कर घटना स्थल ग्राम कोसाबाडी स्थित श्मशान के पास रकम अर्जित करने के उद्देश्य से झरन पूजा के नाम पर षडयंत्र पूर्वक हत्या कर साक्ष्य विलोपित कर दिये जाने का अपराध किया गया। पूछताछ पर घटना दिनांक को उक्त घटनाकारित करना स्वीकार करने पर आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त छुरा व कुछ अस्थियां को जप्त कर आरोपी ऋतु, चिम्मन, नरेन्द्र मार्को, रामरतन एवं आकाश को दिनांक 26.07.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

गिरफ्तार आरोपी का नाम :-
1. चिम्मन गिरी गोस्वामी पिता हेमगिरी उम्र 40 वर्ष

2. ऋतु गोस्वामी पति चिम्मन गिरी उम्र 36 वर्ष

3. नरेन्द्र मार्को पिता शिशुपाल उम्र 21 वर्ष

4. आकाश मरावी पिता सुरेश उम्र 21 वर्ष सभी निवासी कोसाबाड़ी थाना लोरमी जिला मुंगेली छ.ग.

5. रामरतन निषाद पिता जनकराम उम्र 45 वर्ष निवासी डोंगरिया थाना लोरमी, जिला मुंगेली छ.ग.

प्रकरण की आरोपियां ऋतु गोस्वामी पति चिम्मन उम्र 36 वर्ष निवासी कोसाबाड़ी के द्वारा अपने ग्राम निवासी झामियाबाई पन्द्राम के नाम पर लोन लेकर लोन की राशि को धोखाधड़ी कर बेइमानीपूर्वक लेकर विश्वासघात कर लोन की राशि हड़पने पर प्रार्थिया द्वारा दिये गये आवेदन पर जांच उपरांत थाना लोरमी में अपराध क्र.449/25 धारा 420,406 भादवि कायम कर आरोपिया ऋतु गोस्वामी को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया।

उक्त कार्यवाही में उपनिरी. सुशील कुमार बंछोर सायबर सेल प्रभारी, उपनिरी. सतेन्द्रपुरी गोस्वामी तत्कालिन थाना प्रभारी लोरमी, उपनिरी. सुन्दरलाल गोरले, उपनिरी. नंदलाल पैकरा, सउनि निर्मल घोष, सउनि राजकुमारी यादव, साइबर सेल से प्र.आर. लोकेश राजपूत, नरेश यादव, बाली ध्रुव आर. भेषज पाण्डेकर, गिरीराज, हेमसिंह, रवि मिंज, नागेश साहू म.आर. दुर्गा यादव एवं साइबर सेल तथा लोरमी पुलिस की अहम भूमिका रही।

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