कोरबा

शिक्षण संस्थानों के समीप तंबाकू बिक्री पर प्रशासन सख्त, नियमों के उल्लंघन पर सघन कार्रवाई जारी।

बालको क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के तहत सात दुकानों से वसूला गया जुर्माना।

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कोरबा (ट्रैक सिटी)/ कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा बालको क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केशरी के नेतृत्व में गठित इस टीम में पुलिस विभाग, नगर निगम, खाद्य एवं औषधि विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। अभियान के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया।

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निरीक्षण के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 04 एवं धारा 6(अ) व 6(ब) का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 07 दुकानों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 1780 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। इसके अतिरिक्त 04 अन्य दुकानदारों को नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु अंतिम चेतावनी देते हुए समझाइश दी गई।

कार्रवाई के साथ-साथ टीम द्वारा जन-जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों को आई.सी. पाम्पलेट वितरित कर तंबाकू के सेवन से होने वाले जानलेवा दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। इस दौरान सभी संबंधित दुकानों पर धारा 6(अ) के वैधानिक चेतावनी वाले पोस्टर भी चस्पा किए गए ताकि भविष्य में नियमों का उल्लंघन न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

 

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