कोरबा

विद्युत टावर गिराकर एल्युमिनियम कंडक्टर वायर चोरी करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार।

चोरी करने वालों द्वारा टावर गिराकर शासकीय संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान पर सरकारी संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम एवं विद्युत अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई।

*थाना बालको नगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई — चोरी का शत-प्रतिशत माल बरामद, लगभग ₹65,000/- कीमत का एल्युमिनियम कंडक्टर वायर जब्त*

कोरबा (ट्रैक सिटी)/ कोरबा पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बालको नगर पुलिस ने विद्युत टावर को गिराकर उसमें लगे एल्युमिनियम कंडक्टर वायर की चोरी करने वाले 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।घटना में आरोपियों द्वारा विद्युत टावर को क्षतिग्रस्त कर गिराया गया तथा उसमें लगे एल्युमिनियम कंडक्टर वायर को काटकर चोरी किया गया। इस कृत्य से विद्युत विभाग की शासकीय संपत्ति को भी क्षति पहुंची।

*विद्युत टावर गिराकर की गई चोरी* 

दिनांक 04.09.2026 को प्रार्थी द्वारा थाना बालको नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 03/04.09.2026 की दरम्यानी रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान अंबेडकर चौक, भदरापारा, बालको के आगे C.S.E.B. की ओर जाने वाले मार्ग पर विद्युत टावर क्षतिग्रस्त एवं गिरा हुआ पाया गया।जांच में पाया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा विद्युत टावर को गिराकर उसमें लगे एल्युमिनियम कंडक्टर वायर को काटकर चोरी किया गया है।

घटना की सूचना पर थाना बालको नगर पुलिस द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के क्षेत्र में पूछताछ एवं संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्र की गई।संदेह के आधार पर पूछताछ किए जाने पर आरोपियों द्वारा विद्युत टावर को गिराकर उसमें लगे एल्युमिनियम कंडक्टर वायर चोरी करना स्वीकार किया गया।

*चोरी का शत-प्रतिशत माल बरामद* 

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस द्वारा चोरी किए गए एल्युमिनियम कंडक्टर वायर का शत-प्रतिशत माल बरामद कर विधिवत जब्त किया गया है।बरामद चोरी के माल की कुल कीमत लगभग ₹65,000/- है।इस प्रकार थाना बालको नगर पुलिस द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ चोरी गए माल की शत-प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित की गई है।

🔹 *गिरफ्तार आरोपी* 

01. गगन टंडन, पिता महावीर टंडन, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी अंबेडकर चौक, भदरापारा, थाना बालको नगर, जिला कोरबा।

02. वासु साण्डे उर्फ चिंटू, पिता मोहन लाल, उम्र 18 वर्ष 08 माह, निवासी अंबेडकर चौक, भदरापारा, थाना बालको नगर, जिला कोरबा

थाना बालको नगर में अपराध क्रमांक 528/2026 पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 136, 139 भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003, लोक संपत्ति का नुकसान का निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 तथा धारा 61, 303(2), 3(5) बीएनएस के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

*शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई* 

कोरबा पुलिस द्वारा विद्युत व्यवस्था एवं शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक एवं शासकीय संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

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