कोरबा (ट्रैक सिटी)। शहर में चर्चित पुल चोरी मामले के आरोपी मुकेश कुमार साहू उर्फ बरबट्टी पर प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने उसके विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी करते हुए उसे एक वर्ष की अवधि के लिए कोरबा सहित 10 जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन के आदेश के मुताबिक बरबट्टी को कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की सीमाओं से बाहर रहना होगा।
पुल चोरी के बाद सुर्खियों में आया नाम
मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी का नाम कोरबा के चर्चित पुल चोरी प्रकरण रशियन हॉस्टल के पास नहर पर बने लोहे के पुल को काटकर उसके हिस्से ले जाने के मामले में सामने आया था। पुलिस जांच में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी।
अवैध निर्माण पर भी चल चुका है बुलडोजर
पुल चोरी प्रकरण के बाद प्रशासनिक कार्रवाई का सिलसिला यहीं नहीं रुका। मई 2026 में नगर निगम और जिला प्रशासन ने मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी से जुड़े अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और परिवार की ओर से विरोध किए जाने की भी जानकारी सामने आई थी।
अब जिला बदर की कार्रवाई
प्रशासन की ताजा कार्रवाई में उसे एक वर्ष के लिए निर्धारित जिलों की राजस्व सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। जिला बदर की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब बरबट्टी का नाम पुल चोरी के साथ-साथ कबाड़ से जुड़े मामलों में भी सामने आता रहा है।
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