बांकीमोंगरा के शासकीय नवीन महाविद्यालय का मामला, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट
कोरबा (ट्रैक सिटी)। शासकीय नवीन महाविद्यालय बांकीमोंगरा में वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) में टिप्पणी दर्ज करने को लेकर प्रभारी प्राचार्य और दो सहायक प्राध्यापकों के बीच विवाद हो गया। 13 अक्टूबर की सुबह हुए इस घटनाक्रम में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। मामला थाना पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शासकीय नवीन महाविद्यालय बांकीमोंगरा के प्रभारी प्राचार्य भुवनेश्वर सिंह कंवर ने अपनी शिकायत में बताया कि वह 13 अक्टूबर की सुबह करीब 7:30 बजे कॉलेज पहुंचे थे। सुबह लगभग 8 बजे कार्यालय के पीछे वॉशरूम के पास सहायक प्राध्यापक रघुराज सिंह तंवर और रविंद्र कुमार पैकरा उनके पास आए। आरोप है कि दोनों ने अपनी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2025-26 में गलत टिप्पणी दर्ज किए जाने की बात कहते हुए पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू कर दिया।
प्राचार्य के मुताबिक, विरोध करने पर दोनों सहायक प्राध्यापकों ने कथित तौर पर अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इस दौरान उनके बाएं कान और पीठ में चोट लगने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि किसी तरह वहां से निकलकर कार्यालय पहुंचे और घटना की जानकारी संबंधित लोगों को दी।
प्राचार्य की शिकायत पर पुलिस ने रघुराज सिंह तंवर और रविंद्र कुमार पैकरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
सहायक प्राध्यापक ने भी लगाया मारपीट का आरोप
दूसरी ओर, सहायक प्राध्यापक रविंद्र कुमार पैकरा ने भी प्रभारी प्राचार्य भुवनेश्वर सिंह कंवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रविंद्र के अनुसार, उनकी और सहायक प्राध्यापक रघुराज सिंह तंवर की एसीआर में प्राचार्य द्वारा गलत टिप्पणी दर्ज की गई थी। इसी संबंध में बात करने के लिए वह रघुराज सिंह के साथ सुबह करीब 8 बजे कार्यालय के पीछे प्राचार्य के पास पहुंचे थे।
रविंद्र का आरोप है कि इस दौरान प्राचार्य ने उनसे कहा कि वे इस बारे में बोलने वाले कौन होते हैं। इसके बाद कथित तौर पर गाली-गलौज की गई और विरोध करने पर प्राचार्य ने उनके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की। उन्होंने सिर, पीठ, दाहिने जबड़े और दाहिने कान में चोट लगने की बात कही है। शिकायत के मुताबिक, बीच-बचाव के दौरान रघुराज सिंह तंवर भी मौजूद थे।
रविंद्र कुमार पैकरा की शिकायत पर पुलिस ने प्रभारी प्राचार्य भुवनेश्वर सिंह कंवर के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(3) एवं 115(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
पुलिस जांच में स्पष्ट होगा घटनाक्रम
एक ही घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों द्वारा परस्पर विरोधी आरोप लगाए जाने से मामला विवादित हो गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शिकायतों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में दोनों पक्षों के आरोपों की सत्यता और घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।

