कोरबा

कोरबा पुलिस की पटाखा व्यापारियों के साथ बैठक, सुरक्षा मानकों एवं लाइसेंस की शर्तों का पालन करने के निर्देश

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित बैठक में जनसुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा पर दिया गया विशेष जोर।

*होमगार्ड अग्निशमन दल द्वारा अग्निशमन यंत्रों के उपयोग का दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण*

*नियमों एवं सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कठोर वैधानिक कार्रवाई*

कोरबा(ट्रैक सिटी)। दीपावली पर्व के दौरान जनसुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कोरबा में पटाखा व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी, सीएसीबी प्रभारी विरासत कुजूर, नगर निगम कोरबा की ओर से सुमित गुप्ता तथा होमगार्ड के अग्निशमन दल के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

*लाइसेंस की शर्तों एवं सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य*

बैठक में सभी पटाखा व्यापारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी दुकानों में वैध लाइसेंस की प्रति प्रदर्शित करें तथा केवल लाइसेंस में निर्धारित स्थान पर ही पटाखों का विक्रय एवं भंडारण करें। लाइसेंस में निर्धारित मात्रा से अधिक पटाखे रखना, लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद विक्रय करना तथा दुकान का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए करना प्रतिबंधित रहेगा।

*अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रखने के निर्देश*

प्रत्येक पटाखा दुकान में पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र, रेत एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दुकानों में बीड़ी, सिगरेट, माचिस, खुली आग तथा अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध का पालन करना होगा। विद्युत वायरिंग सुरक्षित रखी जाए तथा दुकानों के बीच निर्धारित सुरक्षित दूरी बनाए रखने के साथ अग्निशमन वाहनों के आवागमन हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध रखा जाए।

*होमगार्ड अग्निशमन दल द्वारा दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण*

बैठक के दौरान होमगार्ड के अग्निशमन दल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पटाखा व्यापारियों को अग्निशमन यंत्रों के सही एवं प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। कर्मचारियों द्वारा अग्निशमन यंत्र के उपयोग का व्यावहारिक प्रदर्शन (डेमो) भी दिया गया तथा आग लगने की स्थिति में तत्काल किस प्रकार अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया समझाई गई। व्यापारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों के संचालन की जानकारी अवश्य रखें।

*प्रतिबंधित पटाखों के विक्रय एवं अनधिकृत भंडारण पर रोक*

व्यापारियों को केवल वैध एवं अधिकृत पटाखों का विक्रय करने तथा प्रतिबंधित पटाखों का भंडारण एवं विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए। पटाखों के साथ अन्य ज्वलनशील सामग्री का भंडारण नहीं किया जाए। दुकानों के सामने अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने दें, वाहनों को दुकान के सामने खड़ा न होने दें तथा आपातकालीन निकास मार्ग हमेशा खुला रखें। नाबालिगों को पटाखों की बिक्री सहित अन्य लागू कानूनी प्रतिबंधों का भी पालन सुनिश्चित किया जाए।

*नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई*

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी पटाखा व्यापारी जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, आगजनी अथवा आपातकालीन स्थिति की सूचना तत्काल पुलिस एवं अग्निशमन विभाग को दें तथा निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

लाइसेंस की शर्तों, अग्नि सुरक्षा मानकों एवं लागू कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी व्यापारियों से सुरक्षित वातावरण बनाए रखने तथा दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई।

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