कोरबा

नाबालिग से वाहन चलवाना और नो-एंट्री उल्लंघन पर कोर्ट सख्त, दो मामलों में कुल ₹46,500 का अर्थदंड।

कोरबा (ट्रैक सिटी)। सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दो अलग-अलग मामलों में भारी अर्थदंड लगाया है। पहला मामला नाबालिग से वाहन चलवाने का है, जिसमें न्यायालय ने वाहन स्वामी पर ₹26,500 का अर्थदंड लगाया। वहीं दूसरे मामले में नो-एंट्री का उल्लंघन करने पर न्यायालय ने ₹20,000 का अर्थदंड लगाया है।पुलिस के अनुसार नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की घटनाएं सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे मामलों में वाहन स्वामी और अभिभावकों की जिम्मेदारी तय की जाती है। न्यायालय द्वारा लगाया गया ₹26,500 का अर्थदंड इसी दिशा में सख्त कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है।

इसी तरह नो-एंट्री क्षेत्र में वाहन प्रवेश कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले में भी न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित वाहन चालक पर ₹20,000 का अर्थदंड लगाया। पुलिस का कहना है कि नो-एंट्री नियमों की अनदेखी से दुर्घटनाओं और यातायात अव्यवस्था की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और CSP प्रतीक चतुर्वेदी केनिर्देशन में यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। यातायात DSP डी. के. सिंह ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी स्थिति में वाहन चलाने न दें तथा यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही वाहन चालकों से नो-एंट्री सहित सभी यातायात संकेतों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान लगातार जारी रहेगा और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित यातायात व्यवस्था कायम करना है।

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