कोरबा

प्रधान पाठक पदोन्नति काउंसलिंग पर रोक से असंतुष्ट सहायक शिक्षक लेंगे न्यायालय की शरण

 

पदोन्नति में हुई अनियमितता पर हो उच्च स्तरीय जांच, जिला प्रशासन दोषी पर करे कड़ी कार्यवाही-ओमप्रकाश बघेल

कोरबा/ट्रैक सिटी न्यूज़। स्कूल शिक्षा विभाग जिला कोरबा में 15 वर्षों से अधिक की लंबी सेवा दे चुके 1145 सहायक शिक्षकों को प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के रिक्त पदों पर पदोन्नति स्कूल शिक्षा विभाग कोरबा द्वारा लोक शिक्षण संचनालय के पदोन्नति दिशानिर्देश को दरकिनार कर 14अक्टूबर 22 को पदोन्नति दी गई जिसमे गंभीर अनियमितता बरती गई यहां तक कि जिम्मेदार अधिकारी द्वारा गैर जिम्मेदार विभागीय करीबियों को बैक डोर से पदोन्नति की कार्यवाही की जिम्मेदारी सौंपी गई जिनके द्वारा अपनी करीबियों से मोटी लेनदेन कर मनचाही स्थान पर पदांकन दिया गया यहां तक कि अपनों को सुविधा एवं लाभ देने दिव्यांगों को भी नही बक्शा गया और 50 से 60 किलोमीटर दूर पदस्थापना दे दी गई फलस्वरूप गंभीर शिकायत के आधार पर  कलेक्टर कोरबा द्वारा 1145 प्रधान पाठकों का पदांकन 19 अक्टूबर 2022 को निरस्त कर दिया गया, और काउंसलिंग के माध्यम से पुनः पदस्थापना करने आदेश जारी किया गया।कुछ पदोन्नत प्रधान पाठकों द्वारा पदोन्नत निरस्ती को मा. उच्च न्यायालय मे याचिका दाखिल कर काउंसलिंग को रोक लगाने एवं पदांकन यथावत रखने सफल हुए। किन्तु उन सहायक शिक्षकों का क्या? दोष,जो वरिष्ठ होते हुए भी अब कनिष्ठ के अधीन रहकर सेवा देना होगा, इसके जिम्मेदार कौन,और ऐसे जिम्मेदार के प्रति जिला प्रशासन गंभीर क्यों नही। जाँच का विषय है 12नवम्बर को इसी विषय पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों का आवश्यक बैठक शिक्षक सदन घंटाघर कोरबा मे रखी गई जिसमे पदोन्नति मे विषमता एवं अस्थिरता पर सुझाव व चिंतन की गई। शनिवार को हुई बैठक मे पदोन्नति मे की गई अनियमितता पर जाँच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने प्रस्ताव पारित किया गया जाँच नही होने की स्थिति मे संयुक्त संगठनों के द्वारा आंदोलन की रणनीति पर विचार किये जाने सहमति बनी ।बैठक मे चर्चा के दरमियान विभागीय दोष के कारण अनेकों पदोन्नत प्रधान पाठक अपनी चाहकर भी पदांकन स्थान पर कार्यभार करने से वंचित रहे क्या वह सहायक शिक्षक ही रहेंगे संशय का विषय है, अब ऐसे सहायक शिक्षक भी डी पी आई के दिशा निर्देश के प्रतिकूल पदोन्नति को आधार मानकर मा. न्यायालय मे याचिका लगाएंगे।

पदोन्नत प्रधान पाठकों को अपर वेतनमान देने उठी मांग

छ ग प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रान्त अध्यक्ष एवं छ ग कर्म./अधि. फेडरेशन के जिला प्रवक्ता ओमप्रकाश बघेल ने मांग की है कि 14 अक्टूबर से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक मे पदोन्नत हुए 1145 सहायक शिक्षकों को अब अपर ग्रेड का वेतनमान विभाग को देना होगा क्योंकि कलेक्टर महोदय कोरबा द्वारा पदोन्नति को निरस्त नही बल्कि पदांकन को निरस्त किया गया है इससे स्पष्ट है कि 1145 सहायक शिक्षक 14अक्टूबर से प्रधान पाठक है।

कॉउन्सिलिंग की रोक पर 28 नवम्बर को मा. उच्च न्यायालय मे होगी सुनवाई, -पदोन्नत प्रधान पाठकों की भविष्य होगी तय

बता दें की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 09 नवम्बर को, कलेक्टर द्वारा निर्धारित कॉउन्सिलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए याचिका कर्ताओं को तीन हप्ते के लिए राहत प्रदान करते हुए 28नवम्बर को सुनवाई निर्धारित किया गया है देखना यह है की उक्त सुनवाई मे 1145 पदोन्नत प्रधान पाठकों की भविष्य क्या तय होगी गर्त मे है।
आज की बैठक मे विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे जिसमे प्रमुख रूप से छ ग प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ से कार्यकारी प्रान्ताध्यक्ष ओमप्रकाश बघेल,सर्व शिक्षक संघ से प्रांतीय महासचिव विपिन यादव, शिक्षक फेडरेशन के जिलाध्यक्ष सर्वेश सोनी, शालेय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष वेद शर्मा, सर्व शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष कीर्ति लहरे,प्रदेश तृतीय वर्ग शा कर्मचारी संघ के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष टी आर कुर्रे अजाक्स संघ से रामायण पात्रे, चन्द्रिका पांडेय, महेंद्र पटेल, विनय कुमार शुक्ला, अरविन्द पाटले, जय कुमार राठौर, मनोज कुमार लहरे, रणजीत भारतद्वाज, अरुण कुमार साहू, श्रीमति सुमन खलखो, आसमां फ्रांसिस, अंजुमणि मिंज, कमलाकांति मिंज, प्रमिला लता टोप्पो, संतोषी भोई,एवं अन्य संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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