रायपुर/कोरबा (ट्रैक सिटी)। प्रयास विद्यालय, रायपुर में कक्षा 9वीं के एक छात्र को विद्यालय से टीसी देकर बाहर किए जाने का मामला छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संज्ञान में आया है। छात्र के पालक की ओर से प्रस्तुत आवेदन में विद्यालय प्रबंधन पर छात्र को निष्कासित कर टीसी जारी करने तथा पालक को समुचित जानकारी नहीं देने के आरोप लगाए गए हैं।
आवेदन में छात्र पर कथित रूप से तंत्र क्रिया में संलिप्त होने का आरोप लगाए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पालक ने विद्यालय की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(ज) एवं धारा 14 के तहत प्रकरण का संज्ञान लिया है। आयोग ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर को मामले की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक एवं लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
टीसी निरस्त कर पढ़ाई जारी रखने के निर्देश
आयोग अध्यक्ष ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास से दूरभाष पर चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही छात्र की टीसी निरस्त कर उसकी पढ़ाई पुनः जारी रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि मामले की जांच के दौरान भी छात्र की शिक्षा प्रभावित न हो।
21 सितंबर को आपातकालीन खंडपीठ में होगी सुनवाई
मामले की जांच के लिए प्रयास विद्यालय, रायपुर के प्राचार्य एवं अधीक्षक को 21 सितंबर 2026 को दोपहर 2 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों अधिकारियों को संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।
आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक छात्र के शैक्षणिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखी जाए।
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