कोरबा

हसदेव बराज पुल से दोपहिया/चारपहिया वाहनों के आवागमन पर 06 माह का अस्थायी प्रतिबंध।

वाहनों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित।

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कोरबा (ट्रैक सिटी)/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हसदेव बराज के गेटों के सुधार, मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य हेतु हसदेव बराज पुल से दोपहिया और चारपहिया वाहनों के आवागमन पर छह माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया है।

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प्रतिबंध अवधि के दौरान वाहनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। जिसमें कटघोरा, जमनीपाली और दर्री की ओर से आने वाले वाहन नवीन निर्मित पुल के माध्यम से कोरबा तथा रूमगरा की दिशा में आवागमन करेंगे। इसी प्रकार कोरबा और रूमगरा से दर्री तथा जमनीपाली की ओर जाने वाले वाहन भवानी मंदिर के पास स्थित नवीन निर्मित पुल की ओर से आवागमन करेंगे।

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