कोरबा (ट्रैक सिटी)/ जिले में केन्द्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को देय अस्वच्छ व्यवसाय छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन जारी किया जा सकेगा। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार चिप्स द्वारा इस प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सुविधा लाइव कर दी गई है।
यह प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) एवं तहसीलदार कार्यालय के लोक सेवा केंद्रों में उसी प्रक्रिया के तहत उपलब्ध होगा, जिस प्रकार जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जाते हैं। आवेदन हेतु 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप पर सरपंच या पार्षद के हस्ताक्षर तथा पटवारी के प्रमाणीकरण के साथ आवेदन लोक सेवा केंद्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
सभी संबंधित विभागों, स्कूलों एवं जनप्रतिनिधियों से अपील किया गया है कि इस प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि पात्र विद्यार्थियों के अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र समय पर बनाए जा सकें और वे छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकें।

