कोरबा (ट्रैक सिटी)। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल में पार्किंग शुल्क की वसूली को लेकर अब बड़ा फैसला राज्य उपभोक्ता आयोग ने किया है।
रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अंबूजा सिटी सेंटर माल के खिलाफ पारित आदेश का उचित बताया गया है जिसमें अंबूजा मॉल में दोपहिया और चारपहिया वाहनों से पार्किंग शुल्क की वसूली को अवैध माना गया है।

राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले का हवाला देकर अधिवक्ता संगीता चौहान ने कोरबा के शापिंग मॉल और सिनेमा हॉल में पार्किंग शुल्क वसूली पर रोक लगाने की मांग किया है। अपने पत्र में अधिवक्ता का कहना है कि लंबे समय से मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग के नाम पर शुल्क लिया जा रहा है जबकि यह ग्राहकों को निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए।
ग्राम तथा नगर निवेश तथा नगर निगम द्वारा सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल के लिए स्वीकृत कराए गए नक्शा में सार्वजनिक पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया जाता है और उसी आधार पर शॉपिंग मॉल को भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। सार्वजनिक पार्किंग स्थल में पार्किंग शुल्क को आमदनी का जरिया नहीं बनाया जा सकता।
नूतन सिंह ठाकुर, सभापति नगर पालिका निगम कोरबा
रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने मॉल में दोपहिया और चारपहिया वाहनों से पार्किंग शुल्क की वसूली को अवैध करार देते हुए इसे तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया था।
इस आदेश को राज्य उपभोक्ता आयोग ने भी सही माना है। ऐसे में राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश का प्रभाव प्रदेश के सभी क्षेत्रों पर भी लागू रहेगा।
अब मामले में अब लोगों की नजर इस बात पर है कि मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग शुल्क की वसूली कोरबा में बंद होगा की नही। निगम प्रशासन द्वारा निर्णय नहीं लेने पर यह मामला जिला उपभोक्ता आयोग में ले जाने की तैयारी है।

