कोरबा

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2023-24 के संबंध में दिशा निर्देश जारी

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को दिया जाएगा विशेष आर्थिक पैकेज

कोरबा, ट्रैक सिटी न्यूज़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2023-24 लागू की गई है। जिसके अंतर्गत जिले में पारंपरिक रूप से कृषि, पशुधन, वनोपज आधारित एवं महिला व युवा स्व सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने का कार्य किया जाएगा। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2023-24 में कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, टमाटर, सब्जियां, चाय, कॉफी, काजू, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन, कोसा, रेशम उत्पादन, हर्बल्स औषधियां, लाख, साबुन, बड़ी, पापड़, आचार, अगरबत्ती, बुनकर, सूती एवं कोसा वस्त्रों का उत्पादन, माटी कला, आधुनिक कुटीर उद्योग (एल.ई.डी. बल्ब, सेनेटाईजर, डिटर्जेंट आदि) शामिल है । इसी प्रकार सेवा क्षेत्र अंतर्गत छोटे उद्यमी (नाई, धोबी, राज मिस्त्री, बिजली मिस्त्री आदि), गैर पारंपरिक उत्पाद (गोबर पेंट, गोमूत्र इन्सेक्टिसाईड, गोबर गैस से बिजली उत्पादन आदि) जैसे अन्य कार्य शामिल है।
इस योजना अंतर्गत जिले के विकास खण्डों में ग्रामीण औद्योगिक पार्काे (रीपा) तथा शहरी औद्योगिक पार्कों (यूआईपीए) में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग हेतु मूलभूत सुविधाओं से युक्त प्लॉट, वर्कशेड आदि भौतिक अधोसंरचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत मिलने वाली अनुदान व छूट संबंधी सुविधाएं उद्योग विभाग अंतर्गत सिंगल विण्डो प्रणाली माध्यम से नियमानुसार प्रदाय किया जाएगा। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। जिले में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाले विकासखण्ड चिन्हाकित किए गए है जिसमें हैंडलूम उद्योग के लिए करतला व कटघोरा विकासखण्ड चयनित है। इसी प्रकार रेशम उद्योग के लिए कटघोरा, करतला, पोड़ी उपरोड़ा, पाली विकासखण्ड चयनित है। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा में संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

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