कोरबा (ट्रैक सिटी)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन को लेकर कोरबा में बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में गठित पैनल की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में नगर पालिक निगम कोरबा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) तथा विभिन्न बैंकों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किए जाने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
बैठक में नगर निगम से संबंधित संपत्ति कर, जलकर एवं अन्य वसूली प्रकरणों, CSPDCL से संबंधित विद्युत बिल, बकाया बिल एवं बकाया राशि तथा बैंकों से संबंधित ऋण एवं वसूली के मामलों को आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से निराकृत करने पर विशेष जोर दिया गया।
अधिकारियों एवं संबंधित पक्षकारों से कहा गया कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करें। साथ ही संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत से मिलने वाले लाभों की जानकारी देते हुए आधिकारिक प्रकरणों को भी समझौते के आधार पर निराकृत कराने की दिशा में पहल करने की अपील की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को सरल, शीघ्र एवं आपसी सहमति से विवादों का समाधान उपलब्ध कराना है।
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