कोरबा (ट्रैक सिटी) नगर पालिक निगम कोरबा ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कथित लापरवाही को लेकर डीएसपीएम (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल) के मुख्य अभियंता को नोटिस जारी किया है। निगम ने माननीय उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों का हवाला देते हुए संबंधित कार्यों में नियमों के पालन पर सवाल उठाए हैं।
निगम के स्वच्छता शाखा द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम, 2016 के नियम-4 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों के तहत संबंधित क्षेत्र में उत्पन्न कचरे का एकत्रीकरण, संग्रहण, पृथक्कीकरण, परिवहन और अंतिम निपटान निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि समाचार पत्रों एवं मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, सफाई कार्य में संलग्न वाहनों के माध्यम से बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों में खुले रूप से कचरे का परिवहन किया जा रहा है। साथ ही, सफाई कर्मचारियों को असुरक्षित तरीके से कचरा परिवहन करने वाले वाहनों में बैठाए जाने की बात भी सामने आई है। निगम ने इसे पर्यावरण संरक्षण, श्रमिक सुरक्षा और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन से जुड़ा गंभीर विषय बताया है।
नगर निगम ने संबंधित विभाग को तीन दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026, श्रम अधिनियम, 1973 तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
इस मामले में निगम ने कलेक्टर, क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को भी आवश्यक सूचना एवं कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि भेजी है। अब संबंधित विभाग के जवाब और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
