जांजगीर-चाँपा

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के तहत स्थानीय शिकायत समिति गठित

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जांजगीर-चांपा /महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 6 (1) के तहत स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष समाजिक कार्यकर्ता श्रीमती तान्या अनुरागी हैं। इसी प्रकार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जांजगीर को पदेन सदस्य, खण्डस्त्रोत समन्वयक समग्र शिक्षा नवागढ़ श्रीमती रिशीकान्ता राठौर, समाजिक कार्यकर्ता श्रीमती नम्रता राघवेन्द्र नामदेव और अधिवक्ता जिला सत्र न्यायालय जांजगीर श्रीमती विजयलक्ष्मी सोनी सदस्य हैं।
स्थानीय शिकायत समिति की अधिकारिता/कार्यक्षेत्र संपूर्ण जांजगीर-चांपा जिला होगा। समिति में ऐसे कार्यकाल जहां 10 से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया अथवा नियोक्ता के विरूद्ध में हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों से सीधे शिकायत प्राप्त करते हुए अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रकरणों पर कार्यवाही करेगा। समिति के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल अधिकतम 03 वर्ष का होगा।

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